बिलासपुर। CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंप खोलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत पेट्रोल पंप के लिए जरूरी स्टेट लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब किसी भी राज्य का उद्यमी केवल केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन कर छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोल सकेगा।
पहले कलेक्टर और राज्य खाद्य विभाग से अनुमति लेना जरूरी था, साथ ही हर साल या तीन साल में इसका नवीनीकरण भी कराना पड़ता था, जिससे समय, पैसा और दस्तावेजी प्रक्रिया में उलझाव होता था। नई व्यवस्था से यह दोहरी प्रक्रिया खत्म हो गई है, जिससे व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हुए कहा कि इससे खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ईंधन आपूर्ति सुलभ होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.