छुरा, गरियाबंद | 24 मई 2025
जनपद पंचायत छुरा द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक राजकुमार यादव को सेवा से तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया गया है। यह कार्रवाई शासन के निर्देशों व नियमों के तहत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यादव द्वारा ग्राम पंचायत मेडकीडबरी में द्वितीय जियोटैगिंग कार्य में अनियमितता बरती गई। उन्होंने दूसरे व्यक्ति के निर्माणाधीन मकान को जियोटैग करते हुए प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान कराया। यह कार्य हितग्राही से मिलीभगत कर व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया गया, जिसे प्रशासन ने लोकहित के विरुद्ध और न्यायोचित न मानते हुए अनुशासनहीनता माना।
इस मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 (संशोधित 2012) एवं आयुक्त, मनरेगा राज्य कार्यालय के निर्देश क्रमांक 3788 दिनांक 28.09.2018 के तहत दोषी पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक गरियाबंद के अनुमोदन उपरांत राजकुमार यादव को पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी किया गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुरा ने आदेश जारी करते हुए श्री यादव को उनके पद से हटाने के साथ समस्त मनरेगा दस्तावेज ग्राम सचिव को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर, जिला पंचायत, सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत मेडकीडबरी को सूचनार्थ भेज दी गई है।
यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है।