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Big News : सशस्त्र बलों में संयुक्तता की दिशा में बड़ा कदम: अंतर-सेवा संगठन अधिनियम 2023 के तहत नियम अधिसूचित, 27 मई से होंगे लागू

Jagesh Sahu
Last updated: 2025/05/28 at 10:02 AM
Jagesh Sahu
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2 Min Read
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नई दिल्ली। Big News : भारत सरकार ने सशस्त्र बलों में बेहतर समन्वय, संचालन दक्षता और संयुक्तता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 27 मई से लागू हो गए हैं और इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर एकीकृत संचालन के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।

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रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस अधिनियम के तहत तैयार नियमों को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों (ISOs) में कमांड, नियंत्रण और अनुशासन की स्पष्ट संरचना स्थापित करना है, जिससे थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त संचालन क्षमताएं विकसित हो सकें।

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इस अधिनियम को 2023 के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था और 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसके बाद, 8 मई 2024 की अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 10 मई 2024 से प्रभाव में आया।

 

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून भारत की थिएटर कमांड जैसी संरचनाओं की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिससे भविष्य में संयुक्त सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता और तत्परता में भारी बढ़ोतरी होगी।

TAGGED: BIG NEWS, अंतर-सेवा संगठन अधिनियम 2023
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