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Chhattisgarh : मारपीट-उगाही मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

Jagesh Sahu
Last updated: 2025/06/17 at 2:09 PM
Jagesh Sahu
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2 Min Read
Chhattisgarh : मारपीट-उगाही मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
Chhattisgarh : मारपीट-उगाही मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
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जांजगीर-चांपा। Chhattisgarh : जांजगीर न्यायालय ने जिले में लूटपाट, मारपीट और कीटनाशक दुकान में एक लाख की उगाही के मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 900 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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जानकारी के अनुसार, ये घटना 27 अगस्त 2021 की है, जब थाना बम्हनीडीह क्षेत्र की एक कीटनाशक दवाई दुकान में आरोपी घुस गए थे और अश्लील गाली-गलौज, मारपीट कर दुकान संचालक से एक लाख रुपए की उगाही की थी।

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वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 397 के तहत सभी को 7 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। आरोपी भोला कश्यप को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 साल के सश्रम कारावास और 200 रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 1 माह का साधारण कारावास भी जोड़ा गया है।

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मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित पक्ष ने न्याय की दिशा में अहम कदम बताया है।

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ये 6 पदाधिकारी दोषी करार

  1. भूपेन्द्र रात्रे (31), निवासी बोकरामुडा बलौदा
  2. लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा (29), निवासी भनपुरी रायपुर
  3. तरुण कुमार (23), निवासी भनपुरी रायपुर
  4. कृपाण बघेल (26), निवासी दीनदयाल कॉलोनी रायपुर
  5. भोला कश्यप (29), निवासी मलदा, थाना हसौद, जिला शक्ति
  6. रामपल कश्यप (24), निवासी ग्राम जमडी, थाना हसौद, जिला शक्ति

 

 

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