रवि विदानी, महासमुंद। Chhattisgarh : भारत सरकार ने उपभोक्ता मामलें व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार “एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” योजना के अंतर्गत जिले के समस्त राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न प्राप्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवायसी नहीं होने की स्थिति में राशन उस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। भारत सरकार की तरफ से 30 जून तक ई-केवायसी करना अनिवार्य कर दिया गया है।
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महासमुंद (Mahasamund) कलेक्टर ने राशनकार्ड धारियों से अपील है कि एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड योजना के तहत 30 जून तक ई-केवायसी करने की अपील की है।
हम आपको बता दें कि महासमुंद जिले में वर्तमान में कुल 3,66,236 राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 11,57,452 सदस्य पंजीकृत हैं। अब तक 10,70,681 सदस्यों का ई-केवायसी कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 86,771 सदस्यों का ई-केवायसी कार्य शेष है।
जिला खाद्य अधिकारी विभाग के अनुसार सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा विकसित “मेरा ई-केवायसी” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी हितग्राही अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड कर, राज्य का चयन कर, आधार नंबर दर्ज कर और ओटीपी अथवा फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-केवायसी कर सकते हैं।