डेस्क। Cricketer Mohammed Shami : भारत के मशहूर स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां की बीच मेंटेनेस राशि को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मोहम्मद शमी को अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां और बेटी को कुल 4 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देना होगा.
जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी के आदेश के अनुसार मोहम्मद शमी पूर्व पत्नी हसीन जहां को 1.5 लाख रुपये हर महीने गुजारा भत्ता और नाबालिग बेटी के भरण पोषण के लिए हर महीने 2.5 लाख रुपये देंगे.
हसीन जहां ने पहले मांगे थे कुल 10 लाख रुपये
बता दें कि हसीन जहां ने कोलकाता के अलीपुर कोर्ट के 2018 के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी जिसमें कोर्ट ने हसीन जहां को हर महीने 50 हजार रुपये और बेटी की देखभाल के लिए हर महीने 80 हजार रुपये देने का आदेश दिया था. जानकारी के मुताबिक हसीन जहां ने तब कुल 10 लाख रुपये मांगे थे. जिसमें 7 लाख रुपये अपने लिए और बेटी के लिए 3 लाख रुपये की डिमांड की थी. लेकिन निचली अदालत ने हसीन जहां की इस अपील को खारिज कर दिया था.
कैसे तय हुई चार लाख रुपये मासिक भत्ता की राशि
हाईकोर्ट में हसीन जहां ने अपनी अपील में तर्क दिया था कि वित्तीय वर्ष 2021 की मोहम्मद शमी की आयकर रिटर्न के मुताबिक उनकी सालाना आय करीब 7.19 करोड़ रुपये यानी करीब 60 लाख रुपये प्रति माह थी. इससे साफ होता है कि मोहम्मद शमी की आर्थिक स्थिति/आमदनी इतनी है कि वो ज्यादा गुजारा भत्ता राशि दे सकते हैं
हाईकोर्ट में हसीन जहां का तर्क
हसीन जहां ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि उनका और उनकी बेटी का मासिक खर्च 6 लाख रुपये से ज्यादा है, और क्योंकि मोहम्मद शमी की मासिक आय करीब 60 लाख रुपये महीने है इसलिए वो आसानी से इतना गुजारा भत्ता दे सकते हैं. इसी दलील के आधार पर कोलकाता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां के पक्ष में फैसला सुनाया.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मोहम्मद शमी चाहें तो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और भविष्य की दूसरी जरूरतों के लिए अतिरिक्त धनराशि भी दे सकते हैं.