गरियाबंद, 18 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा 27 जुलाई को आयोजित की जा रही आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परीक्षा बोर्ड ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने और नकल की रोकथाम के लिए अभ्यर्थियों को सख्त नियमों का पालन करना होगा।
परीक्षा केंद्र में समय से पहले पहुंचना अनिवार्य
व्यापम के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा, ताकि उनकी फ्रिस्किंग (जांच) और पहचान पत्र का सत्यापन समय पर हो सके। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले मेन गेट बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मेटल डिटेक्टर से जांच, ड्रेस कोड सख्त
सभी अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। परीक्षा में हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े और चप्पल पहनकर ही उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। महिला अभ्यर्थियों को कान में कोई भी आभूषण पहनना वर्जित होगा।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पर्स पूरी तरह प्रतिबंधित
परीक्षा कक्ष में मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, पर्स, पाउच, बेल्ट, टोपी आदि किसी भी प्रकार की सामग्री ले जाना सख्त मना है। परीक्षा केवल काले या नीले बॉल पेन से ही देनी होगी।
पहचान पत्र और प्रवेश पत्र अनिवार्य
परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के सभी पृष्ठों का प्रिंट आउट (एक तरफा) लेकर आना होगा। इसके साथ ही एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र – जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता परिचय पत्र लाना अनिवार्य है। मूल पहचान पत्र के बिना परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
5748 परीक्षार्थी 24 केंद्रों में शामिल होंगे
जिले में 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 5748 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रत्येक 10 परीक्षा केंद्रों पर तीन सदस्यीय उड़नदस्ता दल लगातार निगरानी करेगा। मॉनिटरिंग के लिए DSP रैंक के अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
धार्मिक/सांस्कृतिक परिधान वालों को पहले रिपोर्ट करना होगा
जो अभ्यर्थी धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनकर आते हैं, उन्हें सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सुरक्षा जांच की जाएगी।
व्यापम ने चेताया
निर्देशों का पालन नहीं करने पर परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जाएगा। अनुचित साधन का प्रयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।