रायपुर. सैलून और स्पा सेंटरों को कल से कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है. इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. हालाँकि ये आदेश दुर्ग जिले में ही प्रभावशील होंगे. अभी राजधानी के सैलून और स्पा सेंटरों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है. ग्रीन जोन में आने के बाद संभवतः राजधानी रायपुर में भी सैलून और स्पा सेंटरों को खोलने की अनुमति मिल सकती है. जारी किये गए आदेश के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सैलून और स्पा सेंटरों को खोलने की अनुमति होगी.