गोवा के बीच पर शराब पीने वाले लोगों से 10,000 रूपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।गोवा सरकार ने टूरिज्म ट्रेड एक्ट में संसोधन किया था जिसमे बीच में शराब पीते पाए जाने पर व्यक्तियों पर 2000 रूपए और समूहों पर 10,000 जुर्माना लगाने का प्रावधान था। पयर्टन विभाग के अनुसार,संशोधित कानून को पुलिस के जरिए लागू किया जाएगा।