रायपुर। गन लायसेंस नवीनीकरण शुल्क बढाकर ढाई हजार रुपए कर दिया गया है। डेढ़ सौ रुपए से बढ़ाकर चार वर्ष पूर्व ही इसे डेढ़ हजार किया गया। इसके साथ ही नवीनीकरण कराने के लिए अब गन के साथ एप्रूव कराए गए कारतूसों का संबंधित थाना में भौतिक सत्यापन कराना होगा। इसके बाद ही गन लायसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।
गन लायसेंस नवीनीकरण कराने के नए नियम के संबंध में कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि गन लायसेंस नवीनीकरण करने का शुल्क चालान के माध्यम से जमा किया जा रहा है। शासन के निर्देश पर नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की गई है। साथ ही एसएसपी अजय यादव ने इस संबंध में कहा है कि शासन के नए निर्देश के मुताबिक गन और एम्यूनेशन का भैतिक सत्यापन कराना जरूरी है। इसके साथ ही जिनके पास गन लायसेंस है, उनकी ऑनलाइन रिकार्ड रखा जा रहा है। इस वजह से गन के एम्यूनेशन का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।
निरस्त हाे सकता है
लायसेंस गन लायसेंस नवीनीकरण में देर होने पर सत्यापन कराने 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। साथ ही ज्यादा विलंब होने पर ढाई हजार रुपए नवीनीकरण शुल्क के साथ ढाई हजार रुपए विलंब शुल्क लगता है और नवीनीकरण कराने एक मौका मिलता है। इसके बावजूद गन लायसेंस के नवीनीकरण नहीं कराने पर लायसेंस निरस्त किया जा सकता है।
एम्यूनेशन के साथ सत्यापन
राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र निवासी एक लायसेंसी गन धारक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पहले गन लायसेंस सत्यापन के लिए कलेक्ट्रेट से कॉल आता था, जहां जरूरी शुल्क की राशि जमा कराकर वे गन प्रस्तुत कर लायसेंस का नवीनीकरण करा लेते थे। इस बार लायसेंस नवीनीकरण कराने थाने से उसके पास कॉल आया, साथ ही उसे गन के साथ जितने कारतूस की उसने अनुमति ली थी, उन कारतूसों को भी साथ लाने कहा गया।
कारतूस में गड़बड़ी पर भी कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक गन लायसेंस लेते समय तथा बाद में जितने कारतूस रखने अनुमति ली गई है, उन सभी कारतूसों को लायसेंस नवीनीकरण के समय साथ लाना होगा। कारतूस में गड़बड़ी होने पर लायसेंस निरस्त हो सकता है। साथ ही कारतूस कम होने की स्थिति में इसकी जानकारी समय पर देनी होगी।
शासन का निर्देश
शासन के निर्देश पर गन लायसेंस नवीनीकरण शुल्क चालान के माध्यम से जमा किया जा रहा है। अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एडीएम से जानकारी ले सकते हैं। – डॉ. एस. भारतीदासन, कलेक्टर, रायपुर
भौतिक सत्यापन जरूरी
लायसेंस नवीनीकरण का शुल्क कलेक्टर के राजस्व में जमा होता है, इस संबंध में वे ही बता पाएंगे। गन लायसेंस का ऑनलाइन रिकार्ड रखने भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। – अजय यादव, एसएसपी, रायपुर