आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं. इनके बिना बैंक में आपका बेहद जरूरी काम अटक सकता है. सरकार के निर्देश के मुताबिक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के कई फायदे भी हैं. इससे आयकर रिटर्न दाखिल करने में आसानी के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने जैसे कामों में मदद मिलती है.
बैंक अकाउंट खोलने में आसानी
यदि आप नया बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं और आपके पैन कार्ड से आधार से लिंक हैं तो आपका बैंक अकाउंट आसानी से खुल जाएगा.
इनकम टैक्स दाखिल करना आसान
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक्ड होना जरूरी है. इसके बिना आप टैक्स दाखिल नहीं कर पाएंगे. आधार कार्ड की मदद से इनकम टैक्स की फाइनिंग आसान हो जाती है. बिना लिंक कराये पैन नंबर से आईटीआर दाखिल करने से वह मान्य नहीं होगा.
इंवेस्टमेंट करने में फायदेमंद
यद आप इंवेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो आधार का पैन कार्ड से लिंक होना फायदेमंद हो सकता है. यदि आप किसी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं या डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आधार का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है.
वेतन लेने में नहीं आएगी दिक्कत
आपके आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने से पैन कार्ड रद्द नहीं होगा. आपका पैन कार्ड रद्द हो जाता है और आप नौकरी करते हैं, तो आपका वेतन रुक सकता है. दरअसल, कई कंपनियां सैलरी पर टीडीएस काटती हैं और पैन कार्ड के नहीं होने से वो ऐसा नहीं कर पाएंगी. ऐसे में सैलरी खाते में नहीं आ पाएगी.
जुर्माना नहीं लगेगा
सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का वक्त दिया गया है. अगर आप ऐसा तय तारीख तक पूरा नहीं करते हैं. तो आपको टैक्स एक्ट के तहत 10000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
आयकर विभाग के अनुसार 31 मार्च 2021 के बाद यदि कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड पैन कार्ड का उपयोग करते हुए मिलता है तो इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत उस व्यक्ति पर 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.