रायपुर। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण की कमी को देखते हुए कोचिंग सेंटर, स्कील ट्रेनिंग इस्टीट्यूट और लाइब्रेरी की संचालन की अनुमति मिल गई है. हालांकि कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करना जरूरी है. इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकल कार्रवाई की जाएगी.