रायपुर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की संख्या ने शासन और प्रशासन के माथे पर बल ला दिया है। ताजा परिस्थितियों में छग में एक्टिव मरीजों की संख्या 67 पहुंच गई है, जबकि हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है, जिनकी जांच अभी अपेक्षित है। संक्रमण विस्तार को देखते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव ने एक सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान किसी भी संस्था के द्वारा गंदगी निकासी सार्वजनिक जगहों, रिहायाशी इलाकों में की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य सचिव के आदेश के पीछे तात्पर्य साफ है कि किसी भी मायने से गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, चाहे वह किसी व्यक्ति के द्वारा हो या फिर संस्थान के माध्यम से। ऐसा करने से कीटाणुओं के फैलने की आशंका बढ़ जाएगी और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना दुष्कर हो जाएगा।
स्वास्थ्य सचिव ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के जारी आदेश के हवाले से कहा है कि डब्लूएचओ ने कीटाणुशोधन सुरंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिहाजा इस आदेश के पालन में राज्य शासन ने सुरंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और यदि कोई अस्पताल, सार्वजनिक कार्यालय या औद्योगिक इकाइयां कीटाणुशोधन सुरंगों का उपयोग करने के लिए दोषी पाया जाता हैं, तो उन पर कोरोना मानदंडों के उल्लंघन के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।