केंद्र ने राज्य को सूचित किया है कि खरीद की जाने वाली मात्रा समेत सेंट्रल पूल के लिए खरीद संचालन पूरी तरह से भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य के बीच हुए एमओयू पर आधारित है। इसके अनुसार, छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल के लिए खरीदे जाने वाले चावल की मात्रा पर 24 लाख मीट्रिक टन की अधिकतम सीमा लगाई गई है, जो पिछले वर्षों में स्वीकृत मात्रा के बराबर है।
उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई। केंद्र जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य को 4,800 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी जारी करेगा। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एक बैठक में यह जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दी।
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि खरीद की जाने वाली मात्रा समेत सेंट्रल पूल के लिए खरीद संचालन पूरी तरह से भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकार के बीच हुए एमओयू पर आधारित है। बैठक में केएमएस 2020-21 के दौरान राज्य में 40 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल को स्वीकार करने पर भी चर्चा हुई।
यह स्पष्ट किया गया कि खरीद की जाने वाली मात्रा समेत केंद्रीय पूल के लिए खरीद संचालन पूरी तरह से भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकार के बीच एमओयू पर आधारित है। एमओयू में निर्धारित शर्तों के अनुसार, अगर कोई राज्य एमएसपी के अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बोनस अथवा वित्तीय प्रोत्साहन देता है, और अगर राज्य की कुल खरीद भारत सरकार की ओर से राज्य के लिए टीपीडीएस या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल आवंटन से ज्यादा है, तो ऐसी अतिरिक्त मात्रा को सेंट्रल पूल के बाहर माना जाएगा और इसे एफसीआई या जीओआई की ओर से नहीं लिया जाएगा।