रायपुर। होली त्योहार को लेकर आज जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी। होली त्योहार को देखते हुए रायपुर में धारा 144 लगाई जा सकती है। रात 10 बजे के बाद होलिका दहन के आयोजन पर रोक लग सकती है।
रायपुर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने पहले ही कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए है। नए सिरे से जारी होने वाली गाइडलाइन पर होली समारोह में बुजुर्गों व बच्चों के शामिल होने पर रोक लगाई जाएगी।
सामूहिक आयोजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। दुकान संचालकों को भी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। होलिका दहन से लेकर रंग खेलने तक शहर में लगभग 200 पुलिस जवान मोर्चा संभालेंगे।
कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने बताया कि होली को लेकर सोमवार को गाइडलाइन जारी की जाएगी, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी और इस बार लोगों की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।