बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हालात को देखते हुए हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने प्रदेश के सभी कोर्ट को आदेश जारी करते हुए सिर्फ जरूरी मामलों में सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
अन्य मामलों की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने 15 जून तक रोक लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद्र प्रदेश के सभी न्यायालयों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आगामी 15 जून सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई करें। अन्य मामलों की सुनवाई फिलहाल नहीं होगी। सभी जरूरी मामलों की सुनवाई सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किए जाएंगे।