नई दिल्ली। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत देश के लाखों लोगों को सस्ते में घर खरीदने का मौका दे रही है. सरकार की इस स्कीम में निवेशकों को 2.67 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी ऑफर की जाती है।
बता दें इस योजना का फायदा आप 31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं यानी आपके पास अब कुछ ही दिन का समय बचा है. शर्तों के मुताबिक पहली बार घर खरीद रहे हैं तभी इस सब्सिडी का फायदा लिया जा सकता है।
2.50 लाख तक का मिलता है फायदा
इस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है.
केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया था. इससे 2.50 लाख से ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा. यह केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है, जिसे 25 जून, 2015 को शुरू किया गया था.
किस आय वर्ग को किस वर्ग में सब्सिडी
- >> 3 लाख तक सालाना इनकम वालों को EWS सेक्शन 6.5 प्रतिशत सब्सिडी
- >> 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वालों को LIG 6.5 प्रतिशत सब्सिडी
- >> 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वालों को MIG1 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी
- >> 12 लाख से 18 लाख सालाना आय वालों को MIG2 सेक्शन में सब्सिडी का लाभ मिलता है 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी
- ऐसे करें योजना के लिए आवेदन
- >> इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले PMAY की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ लॉग इन करें.
- >> अगर आप LIG, MIG या EWS कैटेगरी में आते हैं तो अन्य 3 कंपोनेंट पर क्लिक करें.
- >> यहां पहले कॉलम में आधार नंबर डालें. दूसरे कॉलम में आधार में लिखा अपना नाम डालें.
- >> इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपको पूरी पर्सनल डिटेल जैसे नाम, पता, परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी देनी होगी.
- >> इसके साथ ही नीचे बने एक बॉक्स पर, जिस पर यह लिखा होगा कि आप इस जानकारी के सही होने को प्रमाणित करते हैं, क्लिक करें.
- >> सभी जानकारी भरकर सबमिट करने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना पड़ेगा.
- >> इसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट करें.
- >> एप्लीकेशन फॉर्म की पीस 100 रुपये है. वहीं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 5000 रुपये बैंक में जमा कराना पड़ेगा.
किन लोगों को मिलेगा फायदा-
इस स्कीम का फायदा उन्ही लोगों को मिलेगा, जिसके पास पक्का मकान न हो. इसके अलावा किसी सरकारी आवास योजना का फायदा नहीं लेता हो.