बड़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए प्रशासन ने होली में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है. भोपाल जिला प्रशासन नें अघोषित लॉकडाउन की घोषण कर दी है. कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 9 बजे तक की होगी. बेवजह घुमने वालों पे कार्रवाई होगी. दुकाने और दफर बंद रहेंगे मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस तरह लोग आब होली अपने घरों में ही मना सकते है. कोरोना के बड़ते हुए मामले को ध्यानमें रखते हुए प्रशासन ने यह सख्त निर्देश जारी किया है.
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थलों पर भी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ये है नई गाइडलाइन
- सभी तरह के त्यौहार सिर्फ घर में रहकर परिवार के सदस्यों के साथ मनाने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा।
- होली पर सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, इसलिए बिना कारण बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
- अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे की जगह रात 9 बजे से लागू होगा। इसका मतलब रात 9 बजे के बाद बिना काम के घर से बाहर नहीं निकला जा सकता है।
- रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें और अन्य दूसरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने होंगे।
- भोपाल में हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह लॉकडाउन शनिवार रात 9 बजे शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।
- जिले में सभी तरह की रैली, जुलूस, गेर (होली का जुलूस), यात्रा, प्रदर्शन और धरने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। यहां पर आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ दैनिक गतिविधियों की अनुमति रहेगी। आम लोग उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
- सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक और खेल आदि के आयोजन में बंद, कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50% और खुले में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिए पहले से अनुमति लेनी होगी।
- शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके लिए पहले से अनुमति लेनी होगी।
- शवयात्रा में अधिकतम 20 और मृत्युभोज में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
- रेस्टोरेंट में खाना बैठकर नहीं खा सकते, लेकिन पैक करवाकर घर ले जा सकते हैं।
- खाने की होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक ही हो सकेगी।
- जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- सभी पिकनिक स्पॉट आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।