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काम की खबर : 1 अप्रैल से बदल जायेंगे ये बड़े नियम… जल्द निपटा लें अपने जरूरी काम… वरना…

Poonam Shukla
Last updated: 2021/03/28 at 6:14 PM
Poonam Shukla
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7 Min Read
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Contents
1. ITR Filing2. फाइलिंग बिलेटेड31 मार्च,3. GST रिटर्न फाइलिंग4. ​LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत बिल जमा करना5. PAN Aadhaar Linking6. विवाद से विश्‍वास स्‍कीम7. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम8. इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम9. पुराने चेकबुक केवल 31 मार्च तक रहेंगे वैलिड10. PMAY क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम
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नई दिल्ली। 31 मार्च से सिर्फ वित्तीय वर्ष ही नहीं बदलता है बल्कि इस दिन से कई नियम-कानून भी बदल जाते हैं। ऐसे में कई ऐसे काम हैं जिनकी समय सीमा 31 मार्च तय कर दी है खासकर टैक्स से जुड़े कामों की. अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. कोरोना वायरस महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने विभिन्न स्कीम और कई तरह के नियमों को पालन करने की समयसीमा को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था. तो आइए जानते हैं 31 मार्च से पहले किन कामों को निपटाना जरूरी है।

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1. ITR Filing

अब तक यदि वित्त वर्ष 2019-20 का रिवाइज्ड या डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो इसे भरने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी. डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का लेट फाइन देना पड़ सकता है. हालांकि, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये ही शुल्क देना होगा.

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2. फाइलिंग बिलेटेड31 मार्च,

वित्त वर्ष 2019-20 का अंतिम दिन है. अत: वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए यह रिवाइज्ड या देर से इनकम टैक्स फाइल की भी अंतिम तारीख होगी. किसी वित्‍त वर्ष के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है. इसके लिए टैक्‍सपेयर को पेनाल्‍टी देनी पड़ती है. बिलेटेड आईटीआर 10,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा किया जाना है.

 

संशोधित या रिवाइज्‍ड ITR कोई टैक्‍सपेयर तब फाइल करता है, अगर उससे ओरिजनल टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो जाती है. इसमें डिडक्‍शन का क्‍लेम भूल जाना, इनकम या बैंक अकाउंट इत्‍यादि को रिपोर्ट न करने जैसी गलतियां शामिल हैं. यदि आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, लेकिन इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

3. GST रिटर्न फाइलिंग

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक GST Return दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक है. वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स की परेशानी को देखते हुए GSTR-9 और GSTR-9C फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया था.

4. ​LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत बिल जमा करना

एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम के तहत टैक्‍स बेनिफिट लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. टैक्सपेयर को फायदा प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक अपने संस्‍थान को जरूरी बिल जमा करने होंगे. बिल में जीएसटी की रकम और वेंडर का जीएसटी नंबर होना जरूरी है. एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम के तहत लाभ लेने के लिए कर्मचारी को एलटीए किराए की तीन गुना रकम 12 फीसदी और उससे ज्यादा जीएसटी वाली सेवाओं या सामान में खर्च करनी है।

5. PAN Aadhaar Linking

मौजूदा नियमों के तहत को पैन को अपने आधार नबंर से जोड़ना अनिवार्य है. जिसकी डेडलाइन 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है. ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है उन्हें जुर्माना देना होगा. इसके अलावा 1 अप्रैल 2021 से उनका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा।

6. विवाद से विश्‍वास स्‍कीम

‘विवाद से विश्‍वास’ स्‍कीम के तहत डेक्‍लेरेशन फाइल करने के लिए अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च की गई थी. प्रत्‍यक्ष कर ‘विवाद से विश्‍वास’ कानून 17 मार्च 2020 को लागू हुआ था. इस स्‍कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है. तमाम अदालतों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख मामले लंबित हैं. इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा. उन्‍हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।

7. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम

सरकारी कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक ब्याज मुक्त 10,000 रुपये तक का विशेष एडवांस प्राप्त कर सकते हैं. सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के साथ अक्टूबर 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी. सरकारी कर्मचारी अगर यह एडवांस लेते हैं तो अधिकतम 10 किस्त में इसे लौटा सकते हैं।

8. इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (Emergency Credit Line Guarantee) की घोषणा की थी. इस स्कीम के तहत बिजनेस के लिए बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लाभ लेने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है.

9. पुराने चेकबुक केवल 31 मार्च तक रहेंगे वैलिड

देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक केवल 31 मार्च तक मान्य हैं. 1 अप्रैल 2021 से इन बैंकों के चेकबुक इनवैलिड होने जा रहे हैं. ये वे बैंक हैं, जिनका अन्य बैंकों में विलय 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है।

10. PMAY क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट सब्सिडी का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. इसके तहत होम लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती है. 6 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की आय वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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