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युवती को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर किया दुष्कर्म, फिर युवती का शादी किसी और के साथ कराने वाला आरोपी सहित तीन सहयोगी गिरफ्तार

Last updated: 2021/03/31 at 10:29 AM
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3 Min Read
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बेमेतरा:- पुलिस अधीक्षक बेमेतरा-दिव्यांग पटेल के निर्देशन पर, अति.पुलिस अधीक्षक बेमेतरा-विमल कुमार बैस, एसडीओपी बेमेतरा- राजीव शर्मा के द्वारा थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांक 195/2021 धारा 366 भादवि में अपहृता एवं आरोपी के पता तलास हेतु थाना बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा को मार्गदर्शन प्राप्त हुये थे।
थाना बेमेतरा प्रभारी एवं थाना स्टाफ द्वारा अपहृता एवं आरोपी के पता तलास हेतु मुखबिर लगाया गया था, अपहृता एवं आरोपी पता तलास के दौरान जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाला आरोपी गजेन्द्र चौधरी के कब्जे से अपहृता को जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया। महिला अधिकारी द्वारा पीडिता से पुछताछ करने पर बतायी कि विगत 21 फरवरी 2021 को प्रकाश विश्वकर्मा उसे दिल्ली ले जाकर शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथी राजू गिरी के साथ आकर मुझे भगाकर रायपुर ले गया था वहां से मेरठ, दिल्ली ले जाकर प्रकाश विश्वकर्मा द्वारा शादी का प्रलोभन देकर पीडिता के साथ लगातार शारिरीक संबंध बनाया और उसने शादी नही किया। वहा पर गजेन्द्र चौधरी नामक व्यक्ति को लेकर आया और बताया कि वह तुमको शादी करने के लिए देखने आया है। और तारीख 15 मार्च को मेरी शादी गजेन्द्र चौधरी के साथ करा दिया था बाद में पताचला कि प्रकाश व राजू गिरी ने मेरी शादी कराने के लिए डेढ लाख रूपये लिया है।
उक्त आरोपियो के द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध धारा 376, (2) (एन) 370,34 भादवि एवं पीडिता को अनुसुचित जाति सतनामी की सदस्या जानते हुए भी उक्त धारा सदर का अपराध किया जाना पाये जाने से प्रकरण में धारा 3,2 (V) एससी/एसटी एक्ट जोडी गई।जिसमे आरोपी 1. प्रकाश विश्वकर्मा पिता तजाराचंद विश्वकर्मा उम्र 25 साल थाना उरगा जिला कोरबा 2. गजेन्द्र चौधरी पिता रामपाल चौधरी उम्र 27 साल थाना बी.बी. नगर बुलंदशहर उ.प्र. 3. राजू गिरी पिता ज्ञानप्रकाश गिरी उम्र 29 साल थाना खरखोदा जिला मेरठा उ.प्र. को उक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना अपराध घटित करना स्वीकार किया। उक्त आरोपियो के विरूद्ध धारा 366, 376, (2) (एन) 370,34 भादवि एवं धारा 3,2 (V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।उक्त कार्यवाही एसडीओपी बेमेतरा श्री राजीव शर्मा के नेतृत्व में थाना बेमेतरा प्रभारी राजेश मिश्रा, सउनि राजेश ठाकुर, सउनि अरविंद शर्मा, प्रधान आर. मोहित चेलक, आरक्षक रविन्द्र तिवारी, रामेश्वर मांडले, ज्ञानेश्वर शुक्ला, जितेन्द्र वर्मा, रवि ठाकुर, मालिक सिन्हा, प्रीति यादव एवं अन्य थाना स्टाफ का महत्वपूर्ण भुमिका रही।

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