शाम के बाद खुली दुकानों पर कार्यवाही के निर्देश
तहसीलदार ने शहर के सभी दुकानदारों को लगाई फटकार
आधा शटर गिरा कर दुकानदार कर रहे कारोबार
तिल्दा नेवरा। जिले में बड़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए व्यवसायिक संस्थानों के खुलने व बंद होेने के समय में परिवर्तन किया है। कोविड-19 के नियमों को ताक पर रख दूकान खुले रखने वाले पर तहसीलदार की गाज गिरी है। तहसीलदार ने रायपुर कलेक्टर के नियमों को शक्ति से पालन करने निर्देश दिए है। शाम 6 बजे के बाद दूकान खुले पाए जाने पर 15 दिनों क एलिए सील कर दिए जाएंगे।
कोरना गाइड लाइन के अनुसार सभी संस्थान में सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने बताया कि आदेश में कहा गया है कि यदि किसी व्यवसायी के द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तब उसकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। शहर में व्यापारियों द्वारा प्रशासन के नियमो को नहीं माना जा रहा था। जिसे देखते हुए तहसीलदार नन्द किशोर सिन्हा नगर पालिका तिल्दा की टीम और थाना प्रभारी शरद चंद्रा की टीम आज शाम 6 बजे दुकाने बंद कराने निकले, इस दौरान शहर की अधिकांश दुकाने 6 बजे के बाद भी खुली रही।
नियमों की धजियाँ उड़ाते हुए कुछ व्यापारी शटर गिराकर दूकान का संचालन कर रहे थे। उन्हें फटकार लगाते हुये कल से दूकान समय पर बंद करने के निर्देश दिए है। तहसीलदार ने सख्त चेतावनी दी है कि नियमों का उलंघन करते पाए जाने पर क़ानूनी कर्यवाही की जाएगी साथ ही दुकानों को 15 दिन के लिए सील किया जायेगा।