बालोद। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि 7 अप्रैल से सुबह 6 से शाम 6 बचे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। सभी तरह के स्थाई-अस्थाई दुकानों को शाम 6 बजे के बाद बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
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जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है कि जिले के सभी नगरीय निकाय 2 नगर पालिका 6 नगर पंचायतों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। शाम 6 बजे के बाद निकाय क्षेत्र पूरी तरह बंद होगा। होटल, ढाबा रेस्टोरेंट और सिनेमा घर रात 8 बजे तक ही चालू रहेगा। आदेश 7 अप्रैल से लागू होगा। पुलिस और राजस्व टीम को आदेश का पालन करवाने लगातार भ्रमण करने के निर्देश दिए गये हैं।
गौरतलब है कि स्वास्थ विभाग द्वारा जारी किये गये मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक जिले में 161 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 968 हो गई है।