दुर्ग । छत्तीसगढ़ में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। दुर्ग में भी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था। जिसे अब बढ़ा दिया गया है। दुर्ग जिले में लॉक डाउन 19 तारीख तक बढ़ाया गया। लॉक डाउन अभी जैसा है। वैसा ही रहेेगा।
लॉकडाउन-2 का ऐलान
दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉक डाउन लगाया गया था। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस लॉक डाउन के नतीजे प्रभावी रहे हैं और इससे कोरोना संक्रमण में कमी देखी गई है। इस के परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने लॉक डाउन को दिनांक 19 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
प्रशासन का कहना है पिछले बार जो गाइडलाइन थी वहीं इस बार भी लागू होगी।देखिए क्या रहेगा खुला क्या बंद।
जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। जिले में प्रवेश केवल ई-पास के माध्यम से होगा।
घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता प्रातः 6 से 7 एवं शाम 6 से 7 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेगे। दवा दुकाने, मेडिकल स्टोर्स, चश्मा दुकाने, डीजल पेट्रोल पंप, एल.पीजी एवं सी. एनजी । मास्क, सेनेटाईजर, ए.टी.एम. वाहन, अन्य सेवायें जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें।
टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवाये, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेसल दुकानें। पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी/सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण गतिविधियां खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओ, ई-कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित) राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।
जिले के अंतर्गत स्थित समरत औद्योगिक संस्थान/ईकाइयों एवं खान (माईनिंग) को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
समस्त औद्योगिक संस्थान/इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेगी एवं संकमण विस्तार को दृष्टिगत रखते
हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेगी।
धान परिवहन, उद्योग एवं निर्माण कार्य। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस (डाकघर) प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक खुले रहेगे। बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन की अनुमति होगी।
पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाये निर्बाध रूप से संचालित रहेगी।
विवाह/ अंत्येष्ठि/तेरहवी हेतु पूर्व से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिले में फैक्ट्री, निर्माण, एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली समस्त ईकाईया भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शतों पर संचालि रहेगी।
प्रवेश प्रकिया एवं ऑन लाईन क्लासेस की अनुमति होगी।
अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले जिले में स्थित l औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स) कोरोना संकमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के शर्तों पर संचालित
रहेगे।
न्यूनतम उपजिन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के / उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डिया भी शामिल है।
कृषि व्यवसाय हेतु कृषि उपकरण, खाद वीज आदि संचालित रहेगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा निर्धारित समयानुसार केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल/ मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/ एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर, मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना प्रतिबंधित रहेगा।
आपातकालीन स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। निर्देश का उल्लघंन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए
चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
यदि किसी भी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शों का उल्लघंन किया जाता है तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जायेगा।
उपर्युक्त छूट घोषित कंटेंनमेंट जोन क्षेत्र में लागू नहीं होगा।
उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।