रायपुर । रायपुर में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इस आदेश में कलेक्टर आर भारतीदासन ने कुछ जरूरी सेवाओं में छूट दी है। अत्यावश्यक सेवाओं सहित फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस की डोर-टू-डोर डिलिवरी की अनुमति एवं इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन अवधि में पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, रसोई गैस एजेंसी, हॉस्पिटल एवं पशुओं के आहार से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। साथ ही साथ सब्जी एवं फल की खेती करने वाले किसानों को यदि वह शहर आकर कालोनियों एवं मोहल्लों में डोर-टू-डोर सब्जी-फल बेचना चाहते हैं तो उन्हें भी इसकी अनुमति दी गई है।इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन को लेकर सारी शर्ते पूर्ववत पूरे जिले में लागू रहेंगी।
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