बिलासपुर। गौरेला-पेंड्रा-मरवारी जिले में धारा 144 और लाकडाउन के बीच सामाजिक आयोजन प्रतिबंधित होने के बाद भी गौरेला क्षेत्र के ग्राम कोरजा में छठी में 50-60 ग्रामीण व रिश्तेदार मौजूद थे। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार ने गांव में दबिश देकर आयोजन को बंद कराया। वहीं आयोजक ग्रामीण के खिलाफ थाने में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया है।
कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने धारा 144 के साथ ही लाकडाउन लगाया है। इसके तहत सभी दुकानों को बंद रखने के साथ ही सामाजिक, धार्मिक व मांगलिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सख्त लाकडाउन के बीच शादी के लिए दोनों पक्षों से 10 और मृतक कार्यक्रम में भी 10 सदस्यों की उपस्थिति निर्धारित की गई है।
इस तरह के प्रतिबंधों के बीच गौरेला क्षेत्र के ग्राम कोरजा निवासी सुभाष सिंह के घर छठी का आयोजन था। तमाम बंदिशों के बाद भी वह अपने घर में 50-60 ग्रामीणों व रिश्तेदारों को बुलाकर आयोजन कर रहा था। कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली गई थी। चोरी छिपे इस आयोजन की सूचना तहसीलदार शशांकशेखर शुक्ला को मिली, तब उन्होंने गौरेला पुलिस की टीम के साथ गांव में दबिश दी।
गांव पहुंचे अफसरों ने ना सिर्फ आयोजन को बंद कराया। बल्कि बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित कराने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। प्रकरण में पुलिस ने कोरजा निवासी सुभाष सिंह एवं अन्य के खिलाफ धारा 269, 270 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के बाद आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।