नारायणपुर। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए जिले में सम्पूर्ण लॉक डाउन लगाया गया है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें एवं व्यवसायिक संस्थान बंद हैं। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गयी है। इसके साथ ही अंत्योष्टि, दशगात्र और मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या भी 20 निर्धारित की गयी है।
कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू के निर्देशानुसार पूरे नारायणपुर जिले में प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के तहत जारी निर्देशों के प्रति प्रशासन खूब सतर्क है। एसडीएम श्री दिनेश कुमार नाग के नेतृत्व में डिप्टी कलेक्टर वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ, तहसीलदार सुनील सोनपीपरे तथा नायब तहसीलदार ख्याति नेताम की संयुक्त टीम द्वारा जिले में हो रहे सामाजिक कार्यक्रमो में छापेमारी कार्यवाही की गई। एस डी एम श्री दिनेश कुमार नाग ने बताया की संयुक्त टीम द्वारा 5 विवाह कार्यक्रम जिसमे से नारायणपुर नगरीय क्षेत्र के कुम्हारपारा में 2, बुधवारी बाजार पारा में 1 तथा ग्रामीण क्षेत्र में देवगांव एवं गुरिया में छापेमारी की कार्यवाही की गयी। जिसमें कुम्हारपारा, बुधवारी बाजार पारा और गुरिया में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में लोगों द्वारा शासन की जारी गाईड लाईन का पालन किया जा रहा था। वहीं देवगांव में वैवाहिक कार्यक्रम में लगभग 150-200 लोग शामिल हुए थे, जिन पर चालानी कार्यवाही करते हुए विवाह आयोजित करने वाले व्यक्ति पर 25 हजार और डीजे संचालक पर 10 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। एसडीएम श्री दिनेश कुमार नाग ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही नियमित जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों कोरोना फैलने का प्रमुख कारण वैवाहिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों द्वारा बरती गयी लापरवाही ही है। उन्होंने इस सब कार्यक्रमों में सीमित संख्या रखते हुए मास्क का उपयोग, हाथों को सेनेटाईज और सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की अपील की है।