रायपुर। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए रायपुर में 30 उड़नदस्ता टीम गठित की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाक्टर एस. भारतीदासन ने कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से शारीरिक दूरी का पालन करने, मास्क पहनने, समय-समय पर हाथ धोने एवं सैनिटाइज करने आदि को सुनिश्चित करने के लिए रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 10 जोन के लिए 30 उड़नदस्ता टीम का गठन किया है।
कलेक्टर ने इसके लिए जोन टीम में वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस, नगर निगम, खाद्य तथा अन्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। कलेक्टर ने इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए आइएएस अधिकारी तथा सहायक कलेक्टर रायपुर अभिषेक कुमार को जिला स्तर नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 17 मई की सुबह छह बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़ी प्रतिबंधित किया है। बता दें कि शारीरिक दूरी नहीं अपनाने, मास्क धारण नहीं करने पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।
दूसरी ओर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने या नियमों का गंभीर उल्लंघन करने पर एफआइआर दर्ज किया जाएगा। यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इन्कार करने, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने या नियमों का गंभीर उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, एपिडेमिक डिसीजेज एक्टएवं भारती य दण्ड संहिता के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।
इसी तरह कलेक्टर ने एमआरपी के भीतर खाद्य सामग्री का विक्रय सुनिश्चित करने के लिए खाद्य निरीक्षका एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। उड़न दस्ता इस आदेश के उल्लंघन पर विधि अनुसार कार्रवाई करेगी।