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KANKER NEWS- कांकेर जिले में 01 जून की सुबह 06 बजे तक कन्टेनमेंट जोन की अवधि बढ़ी, जानिए किन चीजों में मिली छूट

Vijay Sinha
Last updated: 2021/05/15 at 5:29 PM
Vijay Sinha
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14 Min Read
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कांकेर जिले में फिर बढ़ा लॉकडाउन
कांकेर जिले में फिर बढ़ा लॉकडाउन

कांकेर- कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप कांकेर जिले में कन्टेमेन्ट जोन की अवधि बढ़ा दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जिला उŸार बस्तर कांकेर अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाते हुए 16 मई के प्रातः 06 बजे से 01 जून 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उपरोक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। कंटेनमेंट जोन अवधि 01 जून 2021 तक सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी भी गतिविधी को (मेडिकल, पैथालाॅजी लैब, पेट्रोल पंप, दुग्ध, न्यूज पेपर, पैट शाॅप, पेयजल वितरण को छोड़कर) संचालन की अनुमति नहीं होगी।

जानिए किन कार्यक्रमों में होगी छूट
विवाह कार्यक्रम हेतु पूर्व में प्राप्त सशर्त अनुमति को छोड़कर जिले में समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों को आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सभी पार्क, रिसाॅर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, मैरिज हाॅल, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, थियेटर, जीम, व्यायामशाला, खेल क्लब तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्ववत् बंद रहेंगे। सभी पान, सिगरेट, ठेला तथा चैपाटी, चाट-गुपचुप, समोसा, फास्ट फुड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी।

मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे। सभी प्रकार की मंडियाॅ, थोक, फुटकर एवं गं्राॅसरी दुकाने बंद रहेंगी किन्तु उक्त अवधि में प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक – फल, सब्जी, किराना सामाग्री, ग्राॅसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डा, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट एवं डेली नीड्स की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर, ठेले वालों, पिकअप, मिनीट्रक, मोटरसाइकल, साइकल व अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर होम डिलीवरी का बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा।

आम जनता के लिए सहूलियतें

आम जनता हेतु दुकान खोले बिना, दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी ब्वाॅय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में उक्त सामानों की होम डिलीवरी की जा सकेगी। ई-काॅमर्स जैसेः- अमेजन, फ्लिफकार्ट और अन्य आॅनलाईन माध्यमों से सामग्री की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी हेतु दोपहर 2 बजे तक अनुमति होगी। जोमेटो, स्वीगी एवं अन्य माध्यमों से खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

कंटेनमेंट अवधि के नियम
कंटेनमेंट अवधि के दौरान जिले में आटा चक्की (हाॅलर,फ्लोर मिल) दोपहर 02 बजे तक सशर्त संचालन की अनुमति होगी। जिले के अनुज्ञप्ति धारक, पट्टेदारों को कंटेनमेंट अवधि के दौरान रेत उत्खनन, परिवहन एवं विक्रय की सशर्त अनुमति होगी। परिवहनकर्ताओं को रात्रि 11 बजे से सुबह 06 बजे तक स्थानीय गोदामों में सामान की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजीकल डिस्टेेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में वाहन, ठेले को जब्त करेंगे अथवा अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे।

कंटेनमेंट अवधि के दौरान रबी फसलों हेतु जिले के कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद विक्रेताओं को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी। नगरीय निकाय सीमा के बाहर, हाईवे पर स्थित ढाबा, होटल में केवल टेक-अवे सेवा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालन की अनुमति होगी। नगरीय निकाय सीमा के बाहर स्थित वाहन पंचर, रिपेरिंग दुकानों को संचालन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्राॅसरी होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन, सामाग्री आपूर्ति हेतु अनुमति प्राप्त होम डिलीवरी वाहन, कृषि कार्य में प्रयोजित वाहन (ट्रैक्टर, हार्वेेस्टर) तथा जिले में नहीं रूकते हुए एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा, अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वार समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु अन्य कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुग्ध दुकान, पार्लर को फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल टेक-अवे, पार्सल से दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने हेतु प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियाॅ केवल टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुॅच सेवा उपलब्ध करायेंगे। एयर कंडीशनर, कूलर एवं पंखे की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दोपहर 02 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी।

इसी प्रकार एयर कंडीशनर, कूलर एवं सेनेटरी फिटिंग के मरम्मत, सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रिशियन एवं प्लंबर को होम सर्विस प्रदान करने की अनुमति होगी तथा अनुमति प्राप्त गतिविधियों के मशीनरी पार्ट्स की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर  मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकान एवं बार बंद रहेंगे किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

ALSO READ-रायपुर लॉकडाउन : रोड साइड के आधार का फार्मूला खारिज, अब ऑड ईवन फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि मे कांकेर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकाॅम, रेल्वे संचालन व रख-रखाव से जुडे कार्यालय,वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाॅ बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को ए.टी.एम.कैश रि-फिलिंग तथा आवश्यक लेन-देन यथा-दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन, चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सा संबंधी, पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, उद्योग, व्यवसाय एवं उनके श्रम भुगतान, चिकित्सा आॅक्सीजन आपूर्तिकर्ता, तरल आॅक्सीजन उत्पादक एवं शासकीय कार्यों से संबंधित लेन-देन, कार्यालयीन प्रयोजन एवं होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्राप्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों (किराना, फल-सब्जी, बेकरी, मटन-चिकन, अण्डा) के लेन-देन एवं निर्माण कार्यों के निविदा संबंधी लेन-देन हेतु प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।

Contents
कांकेर- कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप कांकेर जिले में कन्टेमेन्ट जोन की अवधि बढ़ा दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जिला उŸार बस्तर कांकेर अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाते हुए 16 मई के प्रातः 06 बजे से 01 जून 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उपरोक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। कंटेनमेंट जोन अवधि 01 जून 2021 तक सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी भी गतिविधी को (मेडिकल, पैथालाॅजी लैब, पेट्रोल पंप, दुग्ध, न्यूज पेपर, पैट शाॅप, पेयजल वितरण को छोड़कर) संचालन की अनुमति नहीं होगी।जानिए किन कार्यक्रमों में होगी छूट विवाह कार्यक्रम हेतु पूर्व में प्राप्त सशर्त अनुमति को छोड़कर जिले में समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों को आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सभी पार्क, रिसाॅर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, मैरिज हाॅल, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, थियेटर, जीम, व्यायामशाला, खेल क्लब तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्ववत् बंद रहेंगे। सभी पान, सिगरेट, ठेला तथा चैपाटी, चाट-गुपचुप, समोसा, फास्ट फुड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी।मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे। सभी प्रकार की मंडियाॅ, थोक, फुटकर एवं गं्राॅसरी दुकाने बंद रहेंगी किन्तु उक्त अवधि में प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक – फल, सब्जी, किराना सामाग्री, ग्राॅसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डा, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट एवं डेली नीड्स की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर, ठेले वालों, पिकअप, मिनीट्रक, मोटरसाइकल, साइकल व अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर होम डिलीवरी का बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा।आम जनता के लिए सहूलियतेंआम जनता हेतु दुकान खोले बिना, दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी ब्वाॅय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में उक्त सामानों की होम डिलीवरी की जा सकेगी। ई-काॅमर्स जैसेः- अमेजन, फ्लिफकार्ट और अन्य आॅनलाईन माध्यमों से सामग्री की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी हेतु दोपहर 2 बजे तक अनुमति होगी। जोमेटो, स्वीगी एवं अन्य माध्यमों से खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।कंटेनमेंट अवधि के नियम कंटेनमेंट अवधि के दौरान जिले में आटा चक्की (हाॅलर,फ्लोर मिल) दोपहर 02 बजे तक सशर्त संचालन की अनुमति होगी। जिले के अनुज्ञप्ति धारक, पट्टेदारों को कंटेनमेंट अवधि के दौरान रेत उत्खनन, परिवहन एवं विक्रय की सशर्त अनुमति होगी। परिवहनकर्ताओं को रात्रि 11 बजे से सुबह 06 बजे तक स्थानीय गोदामों में सामान की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजीकल डिस्टेेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में वाहन, ठेले को जब्त करेंगे अथवा अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे। कंटेनमेंट अवधि के दौरान रबी फसलों हेतु जिले के कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद विक्रेताओं को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी। नगरीय निकाय सीमा के बाहर, हाईवे पर स्थित ढाबा, होटल में केवल टेक-अवे सेवा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालन की अनुमति होगी। नगरीय निकाय सीमा के बाहर स्थित वाहन पंचर, रिपेरिंग दुकानों को संचालन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्राॅसरी होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन, सामाग्री आपूर्ति हेतु अनुमति प्राप्त होम डिलीवरी वाहन, कृषि कार्य में प्रयोजित वाहन (ट्रैक्टर, हार्वेेस्टर) तथा जिले में नहीं रूकते हुए एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा, अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वार समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु अन्य कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुग्ध दुकान, पार्लर को फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल टेक-अवे, पार्सल से दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने हेतु प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियाॅ केवल टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुॅच सेवा उपलब्ध करायेंगे। एयर कंडीशनर, कूलर एवं पंखे की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दोपहर 02 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी।इसी प्रकार एयर कंडीशनर, कूलर एवं सेनेटरी फिटिंग के मरम्मत, सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रिशियन एवं प्लंबर को होम सर्विस प्रदान करने की अनुमति होगी तथा अनुमति प्राप्त गतिविधियों के मशीनरी पार्ट्स की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर  मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकान एवं बार बंद रहेंगे किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।ALSO READ-रायपुर लॉकडाउन : रोड साइड के आधार का फार्मूला खारिज, अब ऑड ईवन फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि मे कांकेर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकाॅम, रेल्वे संचालन व रख-रखाव से जुडे कार्यालय,वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाॅ बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को ए.टी.एम.कैश रि-फिलिंग तथा आवश्यक लेन-देन यथा-दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन, चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सा संबंधी, पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, उद्योग, व्यवसाय एवं उनके श्रम भुगतान, चिकित्सा आॅक्सीजन आपूर्तिकर्ता, तरल आॅक्सीजन उत्पादक एवं शासकीय कार्यों से संबंधित लेन-देन, कार्यालयीन प्रयोजन एवं होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्राप्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों (किराना, फल-सब्जी, बेकरी, मटन-चिकन, अण्डा) के लेन-देन एवं निर्माण कार्यों के निविदा संबंधी लेन-देन हेतु प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन, आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। को-माॅर्बिड, गर्भवती महिला कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंकों एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजीकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी। गौण वनोपज से संबंधित कार्य – संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन आदि की अनुमति होगी। लघु वनोपज संग्राहकों को व्यापारियों के गोदाम तक ले जाकर वनोपज के विक्रय की अनुमति होगी। निर्माण कार्य अंतर्गत मनरेगा संबंधित समस्त कार्य, समस्त प्रगतिशील शासकीय एवं निजी निर्माण कार्य की अनुमति होगी। समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चाॅवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी। कंटेनमेंट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु CG COIVD-19 ePass में वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे।इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वोले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। कंटेनमेंट अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोक सेवा केन्द्र के संचालन तथा बैंक सखी को वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी तथा उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कांकेर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले-यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जाॅच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित होगा।आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वान में अधिकतम 02 व्यक्तियों के यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथा संभव वर्क फ्राॅम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अस्पताल, थाना, पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवगमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाॅ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 16 मई 2021 के प्रातः 06 बजे से 01 जून 2021 प्रातः 06 बजे तक लागू रहेगा।
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इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन, आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। को-माॅर्बिड, गर्भवती महिला कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंकों एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजीकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।

गौण वनोपज से संबंधित कार्य – संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन आदि की अनुमति होगी। लघु वनोपज संग्राहकों को व्यापारियों के गोदाम तक ले जाकर वनोपज के विक्रय की अनुमति होगी। निर्माण कार्य अंतर्गत मनरेगा संबंधित समस्त कार्य, समस्त प्रगतिशील शासकीय एवं निजी निर्माण कार्य की अनुमति होगी। समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चाॅवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी। कंटेनमेंट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु CG COIVD-19 ePass में वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे।

इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वोले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

कंटेनमेंट अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोक सेवा केन्द्र के संचालन तथा बैंक सखी को वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी तथा उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कांकेर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले-यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जाॅच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित होगा।

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वान में अधिकतम 02 व्यक्तियों के यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथा संभव वर्क फ्राॅम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अस्पताल, थाना, पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवगमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाॅ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 16 मई 2021 के प्रातः 06 बजे से 01 जून 2021 प्रातः 06 बजे तक लागू रहेगा।

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