रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ. एस भारतीदासन ने स्पष्ट किया है कि स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी की दुकानों को खोलने का समय शाम 5:00 बजे तक निर्धारित है। इन दुकानों के माध्यम से होम डिलीवरी भी की जा सकती है और इस कार्य को प्राथमिकता भी देनी है। होम डिलीवरी का कार्य शाम 5:00 बजे तक किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले को 31 मई की सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित किया गया है और इसके तहत दुकानों तथा अन्य संस्थाओं को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर ने कहा है कि कंटेनमेंट एरिया के आदेश के तहत बिंदु क्रमांक 6 के माध्यम से किराना , डेली नीड्स तथा अन्य दुकानों को खोलने के लिए समय एवं शर्तों का निर्धारण किया गया है। मिठाइयां, स्वीट्स और बेकरी की दुकानें भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है।