बालोद। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद बालोद जिले में भी जिला प्रशासन ने राहत दी है, अब यहां सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी। साथ ही मॉल, शोरूम और शराब दुकानों को भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अनुमति दी गई है। हालांकि अभी भी जिले में धारा 144 लागू रहेगी। और दुकानों में कोरोना से बचने के लिए निर्धारित उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा सभी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे, आम जनता के लिए बंद रहेंगे, सिर्फ शासकीय कार्य किए जा सकेंगे। होटल रेस्टोंरेट में टेक अवे की सुविधा होगी, इन हाउस डायनिंग नहीं की जा सकेगी, होम डिलीवरी रात 10 बजे तक की जा सकेगी।