दुर्ग/सुकमा। कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होते ही प्रशासन लोगों को राहत देने के लिए लॉकडाउन के दौरान रियायत दी है, अब दुर्ग और सुकमा जिले में दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
दुर्ग में जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सभी मैरिज हॉल स्विमिंग पूल थिएटर बंद रहेंगे। वहीं, प्रशासन ने शादी समारोह के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। अब शादी समारोह में 50 और अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
इधर सुकमा जिले में भी जिला प्रशासन ने राहत दी है, अब यहां सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी। साथ ही मॉल, शोरूम और शराब दुकानों को भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अनुमति दी गई है। हालाकिं अभी भी जिले में धारा 144 लागू रहेगी। और दुकानों में कोरोना से बचने के लिए निर्धारित उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा सभी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे, आम जनता के लिए बंद रहेंगे, सिर्फ शासकीय कार्य किए जा सकेंगे। होटल रेस्टोंरेट में टेक अवे की सुविधा होगी, इन हाउस डायनिंग नहीं की जा सकेगी, होम डिलीवरी रात 10 बजे तक की जा सकेगी।
देखें दुर्ग कलेक्टर द्वारा जारी आदेश
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दुर्ग/सुकमा। कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होते ही प्रशासन लोगों को राहत देने के लिए लॉकडाउन के दौरान रियायत दी है, अब दुर्ग और सुकमा जिले में दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।दुर्ग में जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सभी मैरिज हॉल स्विमिंग पूल थिएटर बंद रहेंगे। वहीं, प्रशासन ने शादी समारोह के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। अब शादी समारोह में 50 और अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।इधर सुकमा जिले में भी जिला प्रशासन ने राहत दी है, अब यहां सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी। साथ ही मॉल, शोरूम और शराब दुकानों को भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अनुमति दी गई है। हालाकिं अभी भी जिले में धारा 144 लागू रहेगी। और दुकानों में कोरोना से बचने के लिए निर्धारित उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा।इसके अलावा सभी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे, आम जनता के लिए बंद रहेंगे, सिर्फ शासकीय कार्य किए जा सकेंगे। होटल रेस्टोंरेट में टेक अवे की सुविधा होगी, इन हाउस डायनिंग नहीं की जा सकेगी, होम डिलीवरी रात 10 बजे तक की जा सकेगी।देखें दुर्ग कलेक्टर द्वारा जारी आदेश देखें सुकमा कलेक्टर द्वारा जारी आदेश
देखें सुकमा कलेक्टर द्वारा जारी आदेश