बिलासपुर। झिरम हत्याकांड मामले में दो आरोपी नक्सलियों की जमानत याचिका सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दोनों ने NIA की जांच में हो रही देरी का हवाला दिया था। मामले की गंभीरता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए अर्जी खारिज की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विमला कपूर की बेंच में हुई।
नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) ने सितंबर 2014 में आरोपी कवासी कोसा और मई 2015 में आरोपी हेड़मा मड़कम को गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से बंदूक, डेटोनेटर और विस्फोटक पदार्थ जब्त किए गए। इसके बाद से ही दोनों आरोपी जेल में है। कोर्ट में हुए 164 के बयान में आरोपियों ने झीरम नक्सली हमले में शामिल होने और हत्याकांड की बात स्वीकार की थी।