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Mohammad Zubair Bail: Alt News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को मिली दिल्ली कोर्ट से राहत, 2018 के ट्वीट केस में जमानत, करना होगा इन शर्तों का पालन

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Last updated: 2022/07/15 at 9:42 AM
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Mohammad Zubair Bail: दिल्ली (Delhi)की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court)से ‘ऑल्ट न्यूज’ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर(Mohammad Zubair) को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने जुबैर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी है। बता दें कि, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज ( Alt News)नाम से फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं। उन पर कथित फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं (religious sentiments)को आहत करने का आरोप है।

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जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बीते माह 27 जून को मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153/295 के तहत केस दर्ज किया था।

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जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, उसे जुबैर के खिलाफ ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद जुबैर के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद उसे वर्तमान मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

जुबैर के खिलाफ यूपी में कई मामले दर्ज
बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं। साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ नई धाराएं भी जोड़ी हैं. इसके लिए भी जुबैर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने खिलाफ दर्ज 6 मामलों को रद्द करने की अपील की। जुबैर ने नई याचिका में सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत देने की अपील भी की है। जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

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