बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ स्कूल-कॉलेजों की परीक्षाएं भी शरू हो चुकी है।इसी के मद्देनज़र परीक्षाओं की तैयारी हेतु बच्चों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 प्रभावशील कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम अथवा समारोह में बगैर कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेय गोयल द्वारा जारी यह आदेश आगामी 5 मई तक के लिए प्रभावशील रहेगा। अनुविभागीय मुख्यालय वाले तहसीलों में एसडीएम एवं अन्य तहसीलों में संबंधित तहसीलदार कार्यालय द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी।
बता दें कि यह अनुमति किसी भी हालत में रात्रि 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक के लिए नहीं दी जायेगी।
dj music ban News डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्र पर लगा प्रतिबन्ध…
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