राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय खिलफ लगाई गई याचिका को हाइकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. यचिका की सुनवाई के लिए हाइकोर्ट ने तीन सप्ताह का समय दिया है. कांग्रेस नेता लेखराम साहू ने याचिका दायर की थी कि सरोज पाण्डेय ने निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी दी. इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए. जिसे हाइकोर्ट ने स्वीकार करते हुए तीन सप्ताह बाद याचिका की सुनवाई का आदेश जारी किया है . हाइकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी नेत्री सरोज पाण्डेय की मुसीबत बड़ सकती है.
बता दें कि लेख राम साहू ने अलग-अलग 7 बिंदुयो पर याचिका दायर की है. राज्यसभा निर्वाचन को लेकर बहुत कम चुनावती दी गई है. गुजरात में फ़िलहाल एक ऐसा मामल चल रहा है. इसके पहले देश में ऐसी कोई याचिका नहीं लगाईं गई है.
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