छापामार कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने तमिलनाडू में 400 किलो सोना की जब्ती बनाई थी। दोबारा तौल के दौरान उसमें से 103 किलो सोना गायब हो गया है। मामला सामने आने के बाद जहां हड़कंप मच गया है, तो बात कोर्ट तक पहुंच गई है और न्यायालय ने सीबीआई को जहां तलब किया है, वहीं सीआईडी को जांच का आदेश दे दिया है।
इस मसले पर सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि मामले के बारे में तब पता चला, जब अरबों रुपये के जब्त सोने को एक साथ तौला गया। तौलने के बाद सोने का वजन कम निकला। सोने का वजन 400.5 किलोग्राम था।
2012 में सुराणा कॉर्पोरेशन पर छापा मारा गया था और वहां से यह सोना जब्त किया गया था, लेकिन इसमें से 103 किलो सोना दोबारा वजन करने पर गायब निकला। ये घटना बेहद चैंकाने वाली है, लिहाजा बात कोर्ट पहुंच गई है और कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सीआईडी को आदेश दे दिया है।
हालांकि, सीबीआई ने स्थानीय एजेंसी की जांच पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने सीबी-सीआईडी को 6 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है। सोना कैसे गायब हुआ, इस पर सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि उसने सेफ और वॉल्ट्स की 72 चाबियों को प्रिसिंपल स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया था। जस्टिस प्रकाश ने सबमिशन को रिफ्यूज करते हुए सीबी-सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं जिसकी जिम्मेदारी एसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है।