रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ती संक्रमित मरीजों की संख्या चिंता जनक है। अब छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीज 15307 हो गए हैं। रायपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा, जिस पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। जिन परिसरों में ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, उन परिसरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है।रायपुर में अब तक 11 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
राजधानी में गुढ़ियारी कोरोना का बड़ा हॉट स्पाट बन गया है। पिछले दो दिनों में यहां काफी संख्या में मरीज मिले हैं, लगातार मिल रहे मरीज के बाद गुढ़ियारी के 7 इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। गढ़ियारी के दीक्षा नगर, नया तालाब, गांधी नगर, बड़ा अशोक नगर, छोटा अशोक नगर, सुखराम नगर और मुर्रा भट्ठी को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहीं रायपुर के धनेली को भी कंटेनमेंट जोन बनाने का आदेश दिया गया है।
शनिवार को घोषित अन्य कंटेनमेंट जोन इस प्रकार हैं-
पहाड़ी लोधीपारा, जंघेल हेल्थ क्लब के पास गुढिय़ारी
बी रोड कृष्णपुरी देवपुरी (थाना टिकरापारा )
-गांधी नगर, मुर्रा भी, नेताजी बगीचा के पीछे गुढिय़ारी
नया तालाब के पीछे, गुढिय़ारी, धानू महाराज का मकान
बड़ा अशोक नगर, संतोष प्राविजन के पीछे, गुढिय़ारी
छोटा अशोक नगर, बुद्ध विहार के सामने, गुढिय़ारी
दीक्षा नगर, हनुमान मंदिर के पास, गुढिय़ारी
सुखराम नगर, दसरिया किराना स्टार्स के पास, गुढिय़ारी
धनेली गांव, जनपद पंचायत धरसींवा, जिला रायपुर
कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-
उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश /निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी/आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेगें।
उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य चाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे।
प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसिडेंट कमांडर द्वारा दी जावेगी।
कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन/मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसिडेंट कमांडर को सूचित किया जाये।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेंनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।
कन्टेनमेंट जोन शासन की गाईड लाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर द्वारा संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।