Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: SC : कोरोना संकट में सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों पर एक्शन ना लें राज्य सरकारें
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

SC : कोरोना संकट में सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों पर एक्शन ना लें राज्य सरकारें

GrandNews
Last updated: 2021/04/30 at 5:06 PM
GrandNews
Share
3 Min Read
SHARE

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की ताजा लहर ने कहर बरपा दिया है. इसी संकट को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कोविड को लेकर नेशनल प्लान मांगा, साथ ही एक चिंता भी व्यक्त की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी परेशानियां जता रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए.

अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं यहां पर एक गंभीर विषय उठाना चाहता हूं, अगर कोई भी नागरिक सोशल मीडिया या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्या बताता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही है. किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को दबाया नहीं जा सकता है.

- Advertisement -
Ad image

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर राज्य को ये कड़ा संदेश जाना चाहिए कि अगर किसी नागरिक पर मदद की गुहार लगाने के लिए एक्शन लिया गया, तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा. कोई भी राज्य किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को दबा नहीं सकता है.

- Advertisement -

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस वक्त राष्ट्रीय संकट की स्थिति में हैं, ऐसे में आम लोगों की बात सुनना बहुत जरूरी है.

- Advertisement -

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी उस वक्त आई है, जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक व्यक्ति पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज किया गया था. युवक ने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की मदद मांगी थी, जबकि मरीज कोविड पॉजिटिव नहीं था. इसी के बाद अमेठी में उसपर केस दर्ज किया गया था

दवाइयों को लेकर केंद्र से हुए सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि हर महीने 1.03 करोड़ रेमडेसिविर उत्पादन की क्षमता है. हालांकि, इस दौरान केंद्र ने सप्लाई, मांग का विवरण नहीं दिया है.

अदालत ने कहा है कि केंद्र को डॉक्टरों को कहना चाहिए कि वो इन दवाइयों के अलावा जो अन्य उपयोगी दवाएं हैं, उनके बारे में भी मरीजों को बताएं.

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article वैक्सीन लगवाने वाले रखे इस बात का ख्याल, ये है वैक्‍सीन की कुछ महत्‍वपूर्ण बातें
Next Article MDS की ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाईं रोक, पढ़िए पूरी खबर
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS : मुख्य सचिव अमिताभ जैन के एक्सटेंशन का आदेश जारी
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर June 30, 2025
Accident News : तेज रफ्तार टक्कर में बोलेरो पलटी, महिला की मौत, 8 गंभीर घायल — पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू ने दिखाया मानवता का परिचय
Grand News छत्तीसगढ़ दुर्घटना राजिम June 30, 2025
CG NEWS: शाला प्रवेशउत्सव मे शामिल हुए विधायक अनुज, विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले कल का भविष्य हैं-अनुज
Grand News छत्तीसगढ़ June 30, 2025
Rashmika Mandanna: पुष्पा गर्ल रश्मिका मंदाना ने किया डिजिटल डेब्यू, कहा- अब दिखेगा मेरा रियल अवतार
bollywood Grand News मनोरंजन June 30, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?