राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए धमतरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने गत 05 मई तक जिले में पूर्णतया तालाबंदी (लाॅक डाउन) का आदेश दिया था। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की दर को दृष्टिगत करते हुए जनहित तथा जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तालाबंदी की तिथि में वृद्धि करते हुए इसे आगामी 15 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। भारतीय दण्ड संहिता 1860, एपीडेमिक एक्ट 1897 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी से बचने के लिए निम्न आदेश।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत तालाबंदी अवधि में रात्रिकालीन पाबंदी (नाइट कर्फ्यू) लागू रहेगी, जो शाम पांच बजे से सुबह छः बजे तक प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर नहीं घूम सकेगा। उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तालाबंदी की अवधि में 09 मई 2021 रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी की गई है। अस्पताल प्रबंधन के अलावा सभी सेवाएं पूरी तरह स्थगित रहेंगी। जिले के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य होगी। शेष कर्मचारी घर पर बैठकर (वर्क फ्रॉम होम) कार्यालय प्रमुख द्वारा दिए गए कार्य को संपादित करेंगे। कार्यालय प्रमुख आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शासकीय कर्मचारी को अपने कार्यालय में कार्य संपादन के लिए बुला सकते हैं। शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी को प्रदत्त शासकीय पहचान पत्र पास के रूप में मान्य किया जाएगा। यदि शासकीय पहचान पत्र नहीं है तो कार्यालय प्रमुख ऐसे कर्मचारियों को लाॅकडाउन अवधि में अपने निवास स्थान से कार्यालय आने के लिए पास जारी करेगा।