Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BREAKING NEWS : मंत्री अकबर ने प्रदेश के विधायकों का रखा सम्मान, DMF में सदस्यता रहेगी बरकरार
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsBreaking Newsछत्तीसगढ़

BREAKING NEWS : मंत्री अकबर ने प्रदेश के विधायकों का रखा सम्मान, DMF में सदस्यता रहेगी बरकरार

Desk
Last updated: 2021/06/03 at 10:19 AM
Desk
Share
2 Min Read
जिस भगवा झंडे की वजह से विवाद हुआ था, उसे मैंने वापस लगवा दिया -  मंत्री मो. अकबर
जिस भगवा झंडे की वजह से विवाद हुआ था, उसे मैंने वापस लगवा दिया -  मंत्री मो. अकबर
SHARE
BIG NEWS : मंत्री अकबर ने प्रदेश के विधायकों का रखा सम्मान, DMF में सदस्यता रहेगी बरकरार
BIG NEWS : मंत्री अकबर ने प्रदेश के विधायकों का रखा सम्मान, DMF में सदस्यता रहेगी बरकरार

GRAND NEWS, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज इस बात का खुलासा किया है कि डी.एम.एफ. का गठन करने के लिए नियम बनाने का पूर्ण अधिकार केन्द्रीय अधिनियम द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया है। जिसके तहत अध्यक्ष तो जिला कलेक्टर ही रहेंगे, लेकिन सांसदों के अलावा विधायक भी डीएमएफ के सदस्य रहेंगे। केंद्रीय निर्देश के मुताबिक प्रभारी मंत्रियों को डीएमएफ का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार के खनिज विभाग द्वारा दिनांक 23 अपै्रल 2021 को राज्य सरकारों को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) के गठन आदि के नियमों को संशोधित करके यह प्रावधान किया गया है कि डी.एम.एफ. के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे, विधायक व सांसदगण सदस्य होंगे।

- Advertisement -
Ad image

केन्द्र सरकार का यह आदेश समझ से परे है क्योंकि डी.एम.एफ. का गठन करने के लिए नियम बनाने का पूर्ण अधिकार केन्द्रीय अधिनियम द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन ने नियम बनाकर डी.एम.एफ. का अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री को नियुक्त करने का प्रावधान किया था।

- Advertisement -

मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी है कि धारा 9-बी की उपधारा 3 के परन्तुक में केन्द्र सरकार को जो शक्तियां प्रदान की गई है वह इस बारे में है कि डी.एम.एफ. द्वारा निधि (फंड) की संरचना और उसके उपयोग के संबंध राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे न कि डी.एम.एफ. के गठन के बारे में निर्देश जारी करें। मंत्री अकबर ने स्पष्ट किया है कि 23 अप्रैल 2021 के आदेश के पश्चात् भी विधायकगण जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) में सदस्य बने रहेंगे।

- Advertisement -
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article BREAKING NEWS : सदर बाजार स्थित दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान स्वाहा, मचा हाहाकार BREAKING NEWS : सदर बाजार स्थित दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान स्वाहा, मचा हाहाकार
Next Article BIG NEWS : आगामी 10 जून को सूर्यग्रहण, खगोलीय घटनाओं सहित राजनीतिक हलचल, भारत में कैसा होगा असर जानिए BIG NEWS : आगामी 10 जून को सूर्यग्रहण, खगोलीय घटनाओं सहित राजनीतिक हलचल, भारत में कैसा होगा असर जानिए
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

“जनसेवा के प्रतीक विधायक रोहित साहू के जन्मदिन पर आधी रात से बधाइयों का लगा तांता,समर्थकों ने मनाया महोत्सव जैसा जश्न”
Grand News June 9, 2025
CG NEWS: मुख्यमंत्री ने आईआईएम रायपुर परिसर में किया सुशासन वाटिका का शुभारंभ
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर June 8, 2025
CG NEWS: थाना परिसर में भाजपा नेत्री ने किसान को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 
Grand News VIRAL VIDEO कोरबा छत्तीसगढ़ June 8, 2025
CG NEWS : आवारा कुत्ते के काटने से युवक की मौत
Grand News June 8, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?