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SBI ग्राहक 30 जून तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना पैसों की लेनदेन में होगी दिक्कत

Neeraj Gupta
Last updated: 2021/06/07 at 11:51 AM
Neeraj Gupta
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2 Min Read
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अगर आपका भी देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में खाता  हैं,  तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बैंक ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि अगर वे अपना PAN और आधार 30 जून तक लिंक नहीं कराते हैं तो उन्हें आगे ट्रांजैक्शन में दिक्कतें हो सकती हैं. दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है कि वे 30 जून, 2021 से पहले अपना KYC करा लें. अगर कोई ग्राहक इसे गंभीरता से नहीं लेता है तो फिर ऐसे कस्टमर्स का बैंक अकाउंट 30 जून के बाद सस्पेंड हो सकता है।

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इसके लिए बैंक ने बकायदा ट्वीट करके अपने ग्राहकों को जानकारी है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार तय समय 30 जून तक लिंक नहीं होता है तो फिर PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी.  अगर आप 30 जून तक आधार-पैन लिंक नहीं कराते हैं, तो फिर आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो सकता है. और फिर बैंक अकाउंट सस्पेंड होने से खाते में जमा पैसा फ्रीज हो जाएगा.

यानी आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे. साथ ही आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी. इसके अलावा बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे घर बैठे इस KYC की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. सरकार ने पहली बार जुलाई 2017 में पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी. तब से अब तक कई बार इसकी तारीख बढ़ा चुकी है. गौरतलब है कि आज की तारीख में हर तरह के वित्तीय लेनदेन में PAN होना अनिवार्य है. बैंक अकाउंट खुलवाना हो, डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, या फिर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में पैन कार्ड की जरूरत होती है. इसलिए बेहतर यही है कि 30 जून से पहले आधार-पैन पर लिंक करवा लें.

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