रायपुर के स्टील कारोबारियों को लगातार ये शातिर ठग लगा रहा है करोड़ो का चूना, जालसाजों के खिलाफ अभीतक इतने थानों में FIR हुई दर्ज, कही आप भी तो इस ठग के शिकार तो नही। रायपुर में स्टील कारोबारी से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. सरस्वती नगर थाना पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया गया है. ये आरोपी कई लोहा कारोबारियों को अपने झांसे में लेकर करोड़ों का चूना लगा चुके हैं. FIR के बाद शातिर ठगों का राज परत दर परत खुल रहा है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज तलाश कर रही है.
रायपुर में स्टील कारोबारियों से ठगी
पुलिस के मुताबिक सरस्वती थाने में मारूती लाइफ स्टाइल कंपनी के मालिक रोहित मित्तल ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि गुढि़यारी में उनकी पत्नी इकु मित्तल के नाम से अलग फर्म है. दोनों फर्म के माध्यम से लोहे के सरिया और अन्य लौहा के सामान का खरीदी बिक्री का काम चलता है.
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रोहित मित्तल ने बताया कि मनोज गुप्ता और मनीष गुप्ता उत्तरप्रदेश के चौरी बाजार भदोही निवासी ने अलग-अलग साइज सरिया झूठे आश्वासन देकर ऑर्डर दिया. आधा रकम को अदा किया, लेकिन शेष रकम 38 लाख 50 हजार 232 रुपये नहीं दिया. कई बार बोलने के बाद भी पैसे नहीं दिए गए, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा. पुलिस आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है.
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हैरान करने वाली बात ये है कि यही आरोपी मनोज गुप्ता रायपुर के ही एक लोहा कारोबारी को लाखों का चूना लगा चुका है. रायपुर के न्यू टेक इस्पात को मनोज गुप्ता लगभग 10 लाख रुपये से अधिक का चूना लगाया है. लोहा कारोबारी के मुताबिक 17 फरवरी 2021 को न्यू टेक इस्पात कंपनी को कॉल कर मौर्या सीमेंट स्टोर के नाम से माल का ऑर्डर दिया. इसके बाद ऑर्डर को दिए पते में न उतरवाकर दूसरे जगह डिलीवरी करा दी. इस तरह आरोपी ने मौर्या सीमेंट स्टोर के नाम से कंपनी को 10 लाख 27 हजार 153 रुपये का चूना लगाया.
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आजाद चौक थाना सीएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि स्टील कारोबारी रोहित मित्तल ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. आरोपी मनोज गुप्ता एवं मनीष गुप्ता जो उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं. दोनों ही आरोपियों ने एजेंट प्रवीण कुमार डे के माध्यम से सरिया मंगाकर 38 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी की है. शिकायत मिलते ही आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ पूर्व में थाना आमानाका में भी 11 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है.