सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर-जम्मू एक्सप्रेस ट्रेन के अपने गंतव्य पर 4-घंटे की देरी से पहुंचने के चलते एक यात्री की जम्मू से श्रीनगर की फ्लाइट 2016 में मिस होने पर रेलवे को उसे ₹30,000 हर्जाना देने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा, यात्रियों का समय कीमती है और ट्रेनों में देरी के लिए किसी-न-किसी की जवाबदेही तय करनी होगी.