रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट (ready to eat food) पोषण आहार निर्माण और वितरण व्यवस्था के संबंध में वर्तमान में जारी व्यवस्था मार्च 2022 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई रेडी टू ईट की नई पॉलिसी (New policy of ready to eat) का क्रियान्वयन 1 फरवरी 2022 से होना था, इसेे अब एक अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य शासन की ओर से रेडी टू ईट की नई पॉलिसी को अप्रैल 2022 से लागू करने के संबंध में 18 जनवरी 2022 को आदेश जारी किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए वितरित किए जा रहे रेडी टू ईट पोषण आहार (ready to eat nutrition) की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में स्वचलित मशीनों के जरिए रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन किया जाएगा।
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महिला समूहों की ली जाएगी मदद
इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंधित महिला स्व-सहायता समूहों का रेडी टू ईट के परिवहन और वितरण कार्य में सहयोग लिया जाएगा। जिससे उनकी आय के साधन बने रहेंगे। नई नीति के तहत रेडी टू ईट फूड निर्माण कृषि विकास एवं कृषक कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के संयुक्त उपक्रम रायगढ़ संयंत्र द्वारा रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा।
दिए गए निर्देश
बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (National Food Security Act) और फूड सेफ्टी हाईजीन निर्देश 2013 में पूरक पोषण आहार निर्माण में स्वच्छता संबंधी मानक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि हितग्राहियों को दिए जा रहे पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत दिए जा रहे रेडी टू ईट में निर्धारित ऊर्जा, माइक्रोन्यूट्रीएंट्स (कैलोरी, प्रोटीन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नाईसीन, कैल्शियम, थायमिन, आयरन, विटामिन ए, बी12, सी एवं डी) होने के साथ, वह फोटिफाईड और फाइन मिक्स होना चाहिए। इसके साथ ही रेडी टू ईट मानव स्पर्शरहित स्वचलित मशीन द्वारा निर्मित एवं जीरो संक्रमण रहित होना चाहिए।