देश के पूर्व गृहमंत्री और जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir)के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी डा. रूबिया सईद आठ दिसंबर ( december)1989 को हुए अपने अपहरण के मामले में शुक्रवार को पहली बार टाडा अदालत में पेश हुईं।
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बता दे यासीन मलिक ( yasin malik)के अलावा इस केस में अली मोहम्मद मीर, मोहम्मद जमां मीर, इकबाल अहमद, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफीक, मंजूर अहमद सोफी, वजाहत बशीर, मेहराज-उद-दीन शेख और शौकत अहमद बख्शी भी आरोपित हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही टाडा कोर्ट जम्मू ( jammu)ने पिछली सुनवाई के दौरान डा. रूबिया सईद को पेश होने का निर्देश दिया था।
पांच आतंकियों को रिहा करने की शर्त
डा. रूबिया सईद को रिहाई के बदले में जेकेएलएफ ने अपने पांच आतंकियों को रिहा करने की शर्त रखी थी। अपहरण के 122 घंटे बाद 13 दिसंबर को सरकार ने पांच आतंकियों, हामिद शेख, अल्ताफ अहमद भट्ट, नूर मोहम्मद, जावेद अहमद जरगर व शेर खान ( sher khan)को रिहा किया था जिसके बाद डा. रूबिया को छोड़ा गया।