महासमुन्द। श्रीमान पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द महोदय श्री भोजराम पटेल (IPS) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आकाश राव द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना ,चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत अपहृत हुए बालक/बालिकाओं की त्वरित पतासाजी करने हेतु निर्देशित किया गया था।
इसी तारतम् में दिनांक 03.01.2022 को प्रार्थी श्याम कुमार बाघ पिता स्व भजन बाघ उम्र 40 साल निवासी ग्राम घाटकछार थाना सिघोंडा महासमुन्द कि रिपोर्ट दर्ज कि मेरी नाबालिक पुत्री को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर शादी का झासा देकर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना सिघोंडा में अपराध क्रमांक 01/2022 धारा 363 भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिघोंडा के द्वारा मुखबीर की सूचना पर अपृहता एवं संदेही के पता तलाश पर पुलिस टीम गठित किया गया
जिसे ग्राम कुम्हारी थाना बसना जिला महासमुंद से अपृहता को आरोपी सेवकदास पिता धनेश्वर दास उम्र 21 साल साकिन कुम्हारी थाना बसना जिला महासमुंद के कब्जे से बरामद किया गया।
विवेचना में अपराध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादवि एवं 4,6 पाक्सो एक्ट का घटित होना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (पु.) सरायपाली श्री विकास पाटले, थाना प्रभारी सिघोंडा निरीक्षक केशव कोसले, प्रआर० नवीन भोई, आरक्षक बसंत कुमार संजय, आरक्षक धर्मेन्द्र साहू व म.आर. मालती यादव के द्वारा की गई।