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Supreme Court: रिहा होंगे राजीव गांधी के हत्यारे, नलिनी समेत सभी 6 दोषियों को छोड़ने के आदेश

Veena Chakravarty
Last updated: 2022/11/11 at 7:26 PM
Veena Chakravarty
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2 Min Read
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राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी शुक्रवार को रिहा हो गए। इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ( supreme court) ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया।

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18 मई को इसी केस में दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट( court) से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त( time) जेल में गुजार चुके हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा

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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने कहा है कि ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लेटर जारी कर कहा- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला( decision) देते वक्त देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। फैसला गलतियों से भरा हुआ है।

मैं आतंकवादी( terrorist’s) नहीं

जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने एक टीवी चैनल( tv channel) से बात की। उन्होंने कहा- मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं पिछले 32 साल से जेल में बंद थी और ये मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मेरा समर्थन किया।

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