बीना। MP NEWS : मध्यप्रदेश के बीना जिले के भानगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत किशोरी के साथ दुष्कर्म (Rape of teenage girl) के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट निर्मल मंडोरिया की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कर आवास की सजा सुनाते हुए 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक श्याम सुंदर गुप्ता से मिली जानकारी अनुसार अक्टूबर 2019 में पीड़िता अपने परिवार के साथ फसल काटने ग्राम भानगढ़ आई थी। जहां पर वह समान लेने दुकान पर गई थी जो वापस नहीं लौटी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने लगातार तलाश करते हुए किशोरी को ललितपुर से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस को किशोरी ने बताया कि आरोपी हनुमंत सहरिया शादी का बोलकर ले गया था। जहां पर आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बीना न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट एक्ट निर्मल मडोरिया की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी माना। और आरोपी हनुमंत सहरिया को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए ₹2000 की अर्थदंड से दंडित किया है