Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BREAKING NEWS : अब साम्प्रदायिकता भड़काने वाले लोगों की खैर नहीं, पुलिस को मिली गिरफ्तारी का अधिकार
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONALछत्तीसगढ़देशरायपुरसामाजिक

BREAKING NEWS : अब साम्प्रदायिकता भड़काने वाले लोगों की खैर नहीं, पुलिस को मिली गिरफ्तारी का अधिकार

Neeraj Gupta
Last updated: 2023/01/11 at 2:33 PM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
SHARE

रायपुर। BREAKING NEWS :छत्तीसगढ़ में अब साम्प्रदायिकता भड़काने वालों की खैर नहीं, सरकार यह ठोस कदम जनता की भलाई के लिए उठाया है ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका लगाने जा रही है। इस नियम के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। इस कानून में पुलिस ऐसे लोगों को एक साल तक हिरासत में रख सकती है और जमानत के लिए भी मुश्किल होगी। नारायणपुर में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के बाद सरकार को प्रदेशभर में ऐसी घटनाओं के इनपुट मिले हैं।

- Advertisement -

इसके लिए गृह विभाग ने असाधारण राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की। इसके जरिये कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका लगाने के लिए अधिकृत किया है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए, लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं, अथवा उनके सक्रिय होने की संभावना है।

इसे भी पढ़े- CG NEWS : आबकारी विभाग को करोड़ों का चूना लगाने वाले बैंक कैशियर गिरफ्तार.., अन्य आरोपियों की तलाश जारी 

अब सभी 33 जिलों के कलेक्टरों-जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका की धारा-तीन-2 से मिले शक्तियों का प्रयोग एक जनवरी से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में कर सकते हैं। नियम के संबंध में अधिवक्ता फैसल रिजवी बताते हैं कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति अथवा समूह से राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है, तो वह मजिस्ट्रेट को इसके लिए अधिकृत कर सकती है। यह आदेश एक बार में तीन महीनों के लिए जारी किया जा सकता है। बाद में इसे तीन-तीन महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

TAGGED: # latest news, #छत्तीसगढ़, Breaking News, BREAKING NEWS RAIPUR, CG BREAKING NEWS, Cg Latest News, cg news in hindi, GRAND NEWS, GRAND NEWS CHHATTISGARH, Raipur Hindi News
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CG NEWS : गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग, चपेट में आया मासूम बेटा और बाप
Next Article CG NEWS :जर्जर स्कूल भवन के चलते खुले आसमान के नीचें पढ़ने को मजबूर है बच्चें

Latest News

IPL WINNER 2025: RCB ने 17 साल बाद जीता आईपीएल खिताब, रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया, विराट की आँखें हुई नम
IPL WINNER 2025: RCB ने 17 साल बाद जीता आईपीएल खिताब, रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया, विराट की आँखें हुई नम
Breaking News Cricket Exclusive Grand News खेल देश June 3, 2025
CG NEWS: अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की सख्ती, 09 वाहन जब्त बकली एवं राजिम क्षेत्र में संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई
Grand News गरियाबंद छत्तीसगढ़ June 3, 2025
Reliance Infrastructure:अनिल अंबानी की कंपनी गोला-बारूद बनाने के लिए स्थापित होगी नई इकाई, सरकार से मिल सकता है करोड़ का ऑर्डर 
Business Exclusive Grand News Mumbai NATIONAL अंतराष्ट्रीय छत्तीसगढ़ देश महाराष्ट्र June 3, 2025
Aadhaar Card: AI से सावधान आपका आधार कार्ड नकली है या असली ? घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ऐसे करें चेक, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान  
Exclusive Featured Grand News Technology क्राइम छत्तीसगढ़ देश रोचक खबरें June 3, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?