नई दिल्ली। BIG BREAKING NEWS : न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में 70 साल की बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने की घटना सामने आया था। उस पर DGCA ने बड़ा एक्शन लिया है। DGCA ने Air India पर आरोपी शंकर मिश्रा के मामले में नियमों का उल्लंघन करने पर 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। साथ ही पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा, नियामक ने 26 नवंबर, 2022 को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया की डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विसेज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। DGCA ने ‘पेशाब कांड’ की घटना पर कार्रवाई करते हुए पायलट-इन-कमांड पर एयरक्राफ्ट रुल 1937 के नियम 141 और DGCA के नियमों के तहत अपनी ड्यूटी में विफल रहने पर 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विस पर ड्यूटी को सही तरह से न निभाने के लिए 3 लाख रुपये की जुर्माना लगाया गया है। DGCA ने घटना के सामने आने का बाद से बड़े एक्शन की बात कही थी। इससे पहले एयरलाइन ने आंतरिक समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर कथित आरोपी शंकर मिश्रा को चार महीने के लिए उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया।
BIG BREAKING NEWS : DGCA ने Air India पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस भी सस्पेंड
डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एआई-102 उड़ान में यात्री दुर्व्यवहार की घटना की जानकारी 4 जनवरी, 2023 को मिली, जिसमें एक पुरुष यात्री ने नशे की हालत में कथित तौर पर एक महिला यात्री पर पेशाब किया था। अधिकारी ने बताया कि डीजीसीए ने एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक, एयर इंडिया के डायरेक्टर इन-फ्लाइट सर्विसेज, उस उड़ान के सभी पायलटों और केबिन क्रू सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके नियामक दायित्वों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। एयर इंडिया और इसमें शामिल कार्मिकों के लिखित उत्तर की जांच की गई।
शुक्रवार को नियामक ने कहा, “लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30,00,000 रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है। विमान नियम, 1937 के नियम 141 और लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के कारण उक्त उड़ान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। और, लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया के डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विसेज पर 3,00,000 रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।